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jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99

REGD. NO. D. L.-33004/99

vlk/kj.k EXTRAORDINARY

Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 576]

ubZ fnYyh] 'kqØokj] vxLr 17] [email protected] 26] 1940

No. 576]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 2018/SHRAVANA 26, 1940

पयावरण, वन और जलवायु परवतन मं ालय

वन संरण भाग)

(

अिधसूचना , 17 अग त, 2018

नई दली

सा. सा.का. का.िन. िन. 782(अ) 782(अ). (अ).—के ीय सरकार ितपूरक वनीकरण िनिध अिधिनयम, 2016 (2016 का 38) क धारा 30 ारा दत शिय का योग करते ए अिधिनयम क धारा 7 के तहत यथापेि

त लेखाकरण !या का िन#निलिखत ा$प तैयार करने का  ताव

, उ'त अिधिनयम क धारा 30 क उप-धारा (1) के तहत यथापेि त, इससे भािवत होने वाले जन-साधारण के सूचनाथ, कािशत कया जाता है; और एत%ारा यह सूचना दी जाती है क अिधिनयम क धारा 7 के तहत यथापेि त लेखाकरण !या करती है िजसे एत%ारा

पर इस अिधसूचना को अंत.व/ट करने वाले राजप2 क ितयां जन साधारण के िलए उपल3ध कराने क तारीख से तीस दन क अविध

;

समा6त होने क तारीख को या उसके उपरांत िवचार कया जाएगा

,

ऐसा कोई 7यि

,

जो ा$प िनयम म8 अंत.व/ट  ताव के संबंध म8 कोई आपि: या सुझाव देने का इ